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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: पुराने ट्रक-बस बदलने पर मिलेगा 100% टैक्स माफ, नए वाहन खरीदने वालों को बड़ा फायदा

On: June 27, 2026 2:06 AM
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चंडीगढ़।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने BS-IV और उससे पुराने कमर्शियल ट्रक व बसों को बदलने के लिए नई प्रोत्साहन योजना लागू कर दी है। इस योजना के तहत नए BS-VI, CNG या इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स (MV Tax) में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

यह योजना हरियाणा के NCR के 14 जिलों में लागू होगी। इसके दायरे में करीब 1.08 लाख पुराने कमर्शियल वाहन शामिल हैं, जिनमें लगभग 92 हजार ट्रक और 16 हजार बसें हैं।सरकार ने यह भी घोषणा की है कि यदि कोई व्यक्ति हरियाणा के NCR क्षेत्र में पहले से पंजीकृत BS-VI, CNG या इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन खरीदता है तो उसे मोटर व्हीकल टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह लाभ वाहन के पहले पंजीकरण की तारीख से 10 साल तक मिलेगा।

योजना का लाभ लेने के लिए BS-III और उससे पुराने वाहनों को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर में भेजना होगा। वहीं BS-IV वाहन मालिक अपने वाहन को स्क्रैप करा सकते हैं या NCR से बाहर ऐसे क्षेत्र में बेच सकते हैं, जहां यह नियम लागू नहीं हैं। सरकार ने एक और बड़ी राहत देते हुए योजना में शामिल पात्र वाहनों पर एक साल से अधिक समय से लंबित मोटर व्हीकल टैक्स भी माफ करने का फैसला किया है।

नई योजना के तहत वाहन खरीदने वालों को कई अतिरिक्त फायदे भी मिलेंगे। नए वाहन के लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, डीजल और CNG वाहनों पर पांच साल तक हर महीने ईंधन वाउचर, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 64 हजार से 2.56 लाख रुपये तक की सहायता और वाहन कंपनियों की ओर से नई गाड़ी पर 8 प्रतिशत तक की छूट भी मिलेगी।

सरकार का कहना है कि इस योजना से दिल्ली-NCR में प्रदूषण कम होगा और लोग आधुनिक व कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की ओर बढ़ेंगे।

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